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भागलपुर के पीरपैंती सीओ की कार्यशैली पर उठे सवाल

डीएम से उच्चस्तरीय जांच की मांग

भागलपुर: जिले के पीरपैंती अंचल कार्यालय में प्रशासनिक मनमानी का एक गंभीर मामला सामने आया है। जमीन से जुड़े एक विवाद में अंचलाधिकारी (CO) पर नियमों को ताक पर रखकर कार्रवाई करने का आरोप लगा है। टोपरा टोला निवासी राज किशोर यादव ने जिला कलेक्टर (डीएम) को विधिवत आवेदन सौंपते हुए पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की गुहार लगाई है।

क्या है पूरा मामला?

शिकायतकर्ता के अनुसार, उनकी पत्नी मीना देवी के नाम पर 7 डिसमिल जमीन दर्ज है, जिसका विवरण खाता संख्या 2406 और खेसरा संख्या 5588 है। इस भूमि के मालिकाना हक और दाखिल-खारिज को लेकर कानूनी लड़ाई पहले से ही उच्च न्यायालयों में विचाराधीन है। इस सिलसिले में एडीएम न्यायालय में अपील वाद संख्या 36/23-24 तथा सिविल कोर्ट में टाइटल सूट संख्या 07/22 वर्तमान में लंबित हैं।

अंचल अधिकारी पर गंभीर आरोप

राज किशोर यादव का आरोप है कि कहलगांव बीएलडीआर (BLDR) कोर्ट में विष्णु सिंह द्वारा वाद दायर किए जाने के बाद, पीरपैंती सीओ ने बीते 24 अगस्त 2026 को अचानक जमीन की पैमाइश (मापी) का नोटिस थमा दिया।

परिवार की ओर से इस पर कड़ी आपत्ति जताई गई, इसके बावजूद नियमों को दरकिनार करते हुए जबरन जमीन की मापी कराई गई और फौरन जमीन को खाली करने का फरमान जारी कर दिया गया।

पीड़ित पक्ष का कहना है कि जब भूमि से जुड़ा मामला पहले से ही सक्षम न्यायालयों और न्यायाधिकरणों में विचाराधीन है, ऐसे में अंचल स्तर पर इस प्रकार की त्वरित और एकतरफा कार्रवाई पूरी तरह से न्यायोचित नहीं है। उन्होंने डीएम से इस पूरे घटनाक्रम की गहन जांच कराने और मनमानी करने वाले अधिकारी पर उचित प्रशासनिक कार्रवाई करने की पुरजोर मांग की है।

प्रशांत कुमार प्रणय

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